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दिल्ली हाईकोर्ट में आज अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिलायंस के सौदे को रोकने के लिए किया जाएगा सुनवाई

 

ई-कॉमर्स के जाने-माने अमेजन कंपनी की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा कहां जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण किशोर बियानी के अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और मुकेश धीरूभाई अंबानी इन दोनों के बीच 13 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अपील किया है ।

 

आपको बता दें कि अमेजन की याचिका में बताया गया है कि ” अपील का कोई प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के अंतर्गत पारित आदेश के खिलाफ नहीं है। उत्तरदाताओं ने ईए के आदेश को खुद चुनौती नहीं दिया है। वही ईए इस आदेश को लागू करने वाले एकल न्यायाधीश के चुनौती देना पसंद भी किया है । उसके बाद अमेजन ने कहा है कि एकल न्यायाधीश का यथास्थिति आदेश अंतिम आदेशों तक पार्टियों के अधिकारों के संरक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए पारित किया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि डिवीजन बेंच को अपना आदेश किसी भी हालत में जल्दी बाजी में जारी नहीं करना था।

 

जानकारी के अनुसार बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल इन दोनों के के बीच 24,713 करोड़ रुपया के कारोबार को अधिग्रहण के सौदे के मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक दिया गया है ।

उसके बाद पीठ ने बताया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और बाजार नियामक सेबी जैसे सांविधिक निकायों को सौदे के मामले में कानून के नियम के अनुसार आगे बढ़ने से कभी भी रोका नहीं जाएगा।

 

उसके बाद पीठ ने अमेजन कंपनी को एक नोटिस जारी करते हुए 26 फरवरी तक एफआरएल की अपील पर उसका पक्ष मांगा। अपील करने के बाद दोनों पक्ष के मामले पर प्रत्येक तीन सुनवाई भी किया जाएगा ।

जानकारी मिली है कि अमेजन कंपनी ने इस सौदे पर सिंगापुर के तत्कालीन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिये उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ के सामने अपील भी दायर किया है ।

आपको बता दें कि न्यायाधिकरण ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल इन दोनों के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का आदेश भी दे दिया है ।

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